अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने नौकरी से घर लौट रही महिला का मोबाइल लूटने वाले दो बदमाशों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बदरपुर दिल्ली निवासी तनिषा पांडेय सेक्टर 17 स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी करती है। 11 दिसंबर 2021 की रात लगभग साढ़े सात बजे काम खत्म कर ऑटो से घर वापस जा रही थी। इसी दौरान सराय ख्वाजा मेट्रो स्टेशन के पास एक बाइक सवार दो बदमाश उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सराय ख्वाजा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 13 दिसंबर 2021 को मामला दर्ज करके 29 दिसंबर 2021 को बदरपुर झुग्गी निवासी राहुल उर्फ लता और शिवम उर्फ शब्बू को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि जिस मामले में बुधवार को अदालत ने दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल सजा सुनाई है।