शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एक नई ट्रांसफर पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार किया है। इस नई नीति में पारदर्शिता लाने के लिए 120 अंकों का एक विशेष मेरिट सिस्टम बनाया गया है। अब शिक्षकों का तबादला उनकी उम्र, नौकरी के अनुभव और विशेष श्रेणियों के आधार पर तय होगा।
इनमें शिक्षक की उम्र के कुल वर्षों का आधा भाग अंक के रूप में जुड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी शिक्षक की उम्र 50 वर्ष है, तो उन्हें 25 अंक मिलेंगे। नौकरी के अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक तय किए गए हैं। जितने साल की नौकरी होगी, उतने ही अंक मिलेंगे।
इन शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत
सिंगल पैरेंट्स को पॉलिसी में राहत देते हुए 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। दिव्यांग शिक्षकों के नियमों में ढील देते हुए अब 70% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी शिक्षकों को सुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचे शिक्षकों के लिए सुरक्षित श्रेणी का दायरा 12 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दिया गया है, ताकि उन्हें आखिरी समय में परेशान न होना पड़े।
जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंगला ने बताया कि उन्हें हाल ही में इसकी जानकारी मिली है। जैसे ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो जिले के सभी शिक्षकों को इस नियम के बारे में जागरूक कर दिया जाएगा।