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Faridabad News: झगड़े की रंजिश में युवक की गोली मार हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

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खेड़ी कला गांव में 10 मई 2018 को हुई थी वारदात, अदालत ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया
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भूपानी थाना पुलिस ने गांव के ही गौरव अत्री, उमेश व हेमराज को किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। भूपानी थाना इलाके के खेड़ी कला गांव में झगड़े की रंजिश में गोली मारकर अशोक की हत्या के तीन दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी गौरव अत्री पर 30 हजार और उमेश व हेमराज पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

भूपानी थाने में ये एफआईआर 10 मई 2018 को दर्ज हुई थी। मामले में खेड़ी कला निवासी प्रकाश ने पुलिस को शिकायत दी थी। साजिश के तहत हत्या का आरोप गांव के ही गौरव अत्री (30), उमेश (26) और हेमराज (34) पर लगा था। खेड़ी कला गांव में हेमराज व टेकचंद के दो ग्रुप हैं। साल 2015 से दोनों पक्षों में लगातार झगड़े चल रहे थे। कभी एक पक्ष के लोग मिलकर दूसरे पक्ष को पीट देते तो कभी दूसरा पक्ष हमला कर देता। 10 मई 2018 को अशोक अपने घर पर मौजूद था। उसके मोबाइल पर कॉल आई तो अशोक कॉल पर बात करता हुआ गांव के ही गेलीराम के मकान के बाहर सीढि़यों पर बैठकर बात करने लगा।
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आरोप है कि तभी बाइक सवार दो युवक आए। गौरव अत्री बाइक चला रहा था और उमेश पीछे बैठा था। आरोपियों ने बाइक अशोक के पास रोकी और उमेश ने अशोक को गोली मार दी। दोनों आरोपी बाइक वहां से भगा ले गए। गोली लगने से अशोक की मौत हो गई। अशोक पक्ष ने आरोप लगाया कि हेमराज ने कुछ दिन पहले मारने की धमकी दी थी और उसी ने हत्या कराई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और इनके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। चालान में 36 गवाह बनाए गए। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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