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Faridabad News: कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच बनेगा पॉश कानून जागरूकता अभियान

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महिलाओं को उनके अधिकारों और शिकायत निवारण व्यवस्था की दी जाएगी जानकारी
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम-2013 तथा केंद्र सरकार के शी-बॉक्स पोर्टल की जानकारी दी जाएगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि कई बार महिलाएं अपने अधिकारों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से अनजान रहती हैं। ऐसे में यह अभियान उन्हें कानूनी संरक्षण और उपलब्ध सहायता तंत्र के बारे में जागरूक करेगा। उन्होंने बताया कि महिलाएं अपने संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति (आईसी) में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके अलावा शी-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा भी उपलब्ध है। मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि जिन संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। वहीं छोटे संस्थानों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं स्थानीय समिति के पास शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जिले में शिकायतों के निवारण के लिए जिला, ब्लॉक, तहसील और नगरपालिका स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनकी जानकारी भी शी-बॉक्स पोर्टल पर उपलब्ध है।
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उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता भी है। सुरक्षित कार्यस्थल महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को मजबूत बनाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न कार्यालयों, संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा ताकि अधिक से अधिक महिलाओं तक यह जानकारी पहुंचाई जा सके और वे बिना किसी भय के अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।
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