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Faridabad News: 3.96 करोड़ की ठगी में अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा

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- चिट-फंड कंपनी के नाम पर लगाया था लोगों को चूना
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला अदालत ने शुक्रवार को 3.96 करोड़ रुपये की ठगी मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने एक चिटफंड कंपनी में पैसा लगाकर लोगों को मोटा मुनाफा देने का सपना दिखाकर ठगी को अंजाम दिया था। लीगल सेल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि जवाहर कॉलोनी निवासी मनोज ने 22 जून 2015 को सारन थाने में दी शिकायत में बताया कि डबुआ कॉलोनी निवासी महाबीर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर चिटफंड की कंपनी खोली थी। आरोपी लोगों को मोटा मुनाफा देने के नाम पर पैसा अपने पास रखता और बदले में रसीद दे देता था। शिकायत के मुताबिक महाबीर के पास लोगों का कुल 3,96,76000 रुपए जमा थे। 23 मई 2015 को महाबीर ने लोगों को असल रसीद के साथ आकर मुनाफे के साथ पैसे ले जाने को कहा। लोगों ने आरोपी के पास रसीद जमा कर दी। 6 जून 2015 को आरोपी अपने साथियों के साथ कंपनी बंद कर फरार हो गया। कुछ लोगों ने रसीद की फोटो कॉपी करा कर अपने पास सबूत के तौर पर रख रखी थी। इसी के आधार पर अदालत में केस चलाया गया था। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी गगनदीप गोयल की अदालत ने महाबीर को तीन साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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