16 मई 2025 की रात इस्माइलपुर ठेके के पास बदमाशों ने गोली मारकर की थी हत्या
पल्ला थाने में 17 मई 2025 को दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। इस्माइलपुर में एमसीडी टोल के नजदीक शराब ठेके के पास गोलियां मारकर सूरज की हत्या मामले में आरोपी रोहित नागर को जमानत मिल गई है। रोहित पर आरोप है कि उसने अवैध पिस्तौल आकाश को दी थी। इसी पिस्तौल से सूरज की हत्या हुई थी। रोहित ने यह अवैध पिस्तौल व पांच कारतूस गौरव से 65 हजार रुपये में खरीदे थे। रोहित के वकील की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से भी याचिका के विरोध में दलील दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला अदालत ने 24 मई 2025 से न्यायिक हिरासत में रहे रोहित को अब जमानत दे दी है।
हत्या की यह वारदात शुक्रवार 16 मई की देर रात साढ़े 12 बजे हुई थी। इस्माइलपुर एमसीडी टोल के पास बने शराब ठेके के साथ में ही कार सवार कुछ लोगों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके से भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान इस्माइलपुर की ही शिवम कॉलोनी निवासी सूरज के तौर पर हुई। उसकी मां संतोष ने पुलिस को बयान दिया कि उनका बेटा बसंतपुर गांव निवासी देवेंद्र अवाना के पास नौकरी करता था। 2 दिन पहले सूरज ने उन्हें बताया था कि बसंतपुर गांव के सुखराज, गुल्लू, आकाश के अलावा अन्नु व आकाश भड़ाना उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। 17 मई 2025 को पल्ला थाने में हत्या, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के अंदर दो आरोपियों आकाश और रोहन को गिरफ्तार किया। बाद में अजय, रोहित नागर व गौरव को भी गिरफ्तार किया गया।