पुलिस टीम पर हमला कर गैंगस्टर काला जठेड़ी व धन सिंह को भगा ले गए थे बदमाश
डबुआ थाने में 1 फरवरी 2020 को दर्ज हुई थी एफआईआर
आरोपी झज्जर निवासी रवि उर्फ भोला की जमानत याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। पुलिस पर जानलेवा हमला कर गैंगस्टर काला जठेड़ी और उसके साथ धन सिंह को हिरासत से भगाने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। झज्जर के वार्ड नंबर सात निवासी आरोपी रवि उर्फ भोला के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई थी उसे केस में गलत फंसाया गया है। वह 4 सितंबर 2021 से हिरासत में है। सह-आरोपियों कपिल, धन सिंह, विकास और कप्तान को जमानत मिल चुकी है।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी इस वारदात में शामिल रहा है। ये काला जठेड़ी गैंग का सक्रिय सदस्य है। इस पर 10 अन्य केस भी दर्ज हैं। वारदात के दौरान एएसआई जितेंद्र को गोली मारी गई थी। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी रवि उर्फ भोला की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
पुलिस टीम के एएसआई को गोली मारकर गैंगस्टर को भगाने की यह वारदात 1 फरवरी 2020 को हुई थी। गैंगस्टर को भगाने के बाद हमलावरों ने एक कार सवार अजीत को गोली मारकर उसकी स्कॉर्पियो भी लूटी थी। डबुआ थाने में उसी दिन एफआईआर दर्ज हुई थी। ईएचसी उमेद सिंह ने पुलिस को बयान दिया कि वो एएसआई जितेंद्र, सिपाही सुनील कुमार, रविंदर, रवि और दीपक के साथ मिनी बस में चालक एसपीओ भीम सिंह के साथ पुलिस लाइन गुरुग्राम से फरीदाबाद के आरोपियों को पेश करने के लिए भोंडसी जेल गए थे। आरोपी संदीप उर्फ काला, धन सिंह उर्फ काजू, हरेंद्र उर्फ हररू, सचिन और असरू उर्फ भोंदू को उन्हें फरीदाबाद अदालत में पेश करना था।
फरीदाबाद में अदालत में आरोपियों को पेश करने के बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे वे वापस भोंडसी जेल लौट रहे थे। एक स्कॉर्पियो के अचानक आगे आने से चालक ने बस के ब्रेक लगाए तभी एक डिजायर व रिट्ज कार भी आकर रुक गई। इनमें से 10-12 आरोपी निकले और टीम पर गोली चलाने लगे जिसमें एक गोली एएसआई जितेंद्र के दाहिने कंधे पर लगी। इस दौरान गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और उसका एक साथी धन सिंह उर्फ राजू भागने में सफल रहे। मामले में अब आरोपी रवि उर्फ भोला की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।