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Faridabad News: निवेश के नाम पर 29 लाख रुपये ठगी में आरोपी को नहीं मिली जमानत

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साइबर क्राइम थाना बल्लभगढ़ में 17 जून 2025 को दर्ज हुई थी एफआईआर
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। निवेश के नाम पर 29 लाख रुपये की ठगी मामले में आरोपी को जमानत नहीं मिली। बिहार सिवान निवासी आरोपी अब्दुल हाशिम अंसारी के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर कर दलील दी। इसमें कहा गया कि जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी अदालत में पेश हो चुका है। 25 जून से ये हिरासत में है।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि कुल 10 आरोपियों में से अब तक 8 को गिरफ्तार किया गया है। जांच और गिरफ्तारी अभी चल रही है। आरोपी ने काफी लोगों को कॉल कर निवेश के नाम पर रुपये ट्रांसफर कराए। सभी पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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साइबर क्राइम थाना बल्लभगढ़ में ये एफआईआर 17 जून 2025 को दर्ज हुई थी। फरीदाबाद के रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि मई महीने के पहले सप्ताह में उन्हें एक ग्रुप में जोड़ा गया। इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है और कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है के बारे में बताया गया। फिर एप व वेबसाइट के जरिये ट्रेडिंग का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन कराया गया। सुबह और शाम के समय भारतीय व अमेरिकी शेयर बाजार में ट्रेडिंग कराई जाने लगी। आरोपियों के बताए गए बैंक खातों में शिकायतकर्ता ने रुपये ट्रांसफर किए। बाद में रिफंड करना चाहा तो नहीं करने दिया गया। तब 2909269 रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब आरोपी अब्दुल हाशिम अंसारी की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज की है।
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