सेक्टर-17 थाने में 23 मई 2025 को दर्ज हुई थी एफआईआर
ओल्ड फरीदाबाद निवासी मुकुल सैनी की ओर से दायर की गई थी जमानत याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बाइक सवार व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी मुकुल सैनी को जिला अदालत से जमानत नहीं मिली। मुकुल ने अपने साथी के साथ कार में सवार होकर चाकू व लोहे की रॉड से नेमराज पर हमला किया था। आरोपी के वकील की ओर से जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की गई। अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध जताया। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने याचिका रद्द कर दी है।
सेक्टर-17 थाने में हत्या के प्रयास व हमला करने की धाराओं में यह एफआईआर 23 मई 2025 को दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस को शिकायत नेमराज ने दी थी। इसमें कहा गया कि 22 मई की देर रात लगभग तीन बजे वो ऑफिस से बाइक पर घर जा रहा था। एसेंट कार में सवार होकर मुकुल सैनी व उसका साथी आए और चाकू व लोहे की रॉड से पीटने लगे। चाकू से कई वार किए गए। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बयान पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मुकुल व सूरज को 26 मई 2025 को गिरफ्तार किया। मुकुल से एसेंट कार और सूरज से लोहे की रॉड बरामद हुई। अब मामले में आरोपी मुकुल सैनी की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।