फरीदाबाद। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना लोगों के लिए भारी पड़ गया। प्रशासन ने धूम्रपान करने और खुलेआम गुटखा बेचने वाले 17 लोगों के चालान काटते हुए जुर्माना वसूला है। उपायुक्त धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत अधिकारियों से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीसी ने कहा अधिकारियों से कहा कि सभी सरकारी तथा गैर विद्यालयों में कोटपा अधिनियम को पूर्णतया लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि होटल, रेलवे स्टेशन, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, बस अड्डे, सिनेमा हॉल, विद्यालय, महा-विद्यालय आदि सभी सार्वजनिक स्थानों की सीमा के भीतर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उपायुक्त ने बताया कि उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना करने का प्रावधान है। पिछले माह 1365 लोगों के चालान काटकर 44843 रुपये वसूले गए थे।