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एसआरएस रॉयल हिल्स सोसाइटी के निवासियों को हरेरा से राहत

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फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित एसआरएस रॉयल हिल्स सोसाइटी के हजारों लोगों को हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) से बड़ी राहत मिली है। हरेरा ने एसआरएस मामले में आरडब्ल्यूए की शिकायत पर सुनवाई करते हुए बिल्डर को तीन माह में 1200 लोगों को फ्लैट की रजिस्ट्री देने के आदेश दिए हैं। इसके लिए बिल्डर को एक प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा, जो तीन माह में सभी फ्लैट धारकों को रजिस्ट्रियां कराना सुनिश्चित करेगा।
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एसआरएस रॉयल हिल्स सोसाइटी ग्रेटर फरीदाबाद स्थित सेक्टर-87 की बड़ी सोसाइटियों में से एक है। सोसाइटी में लगभग 1400 फ्लैट्स हैं। करीब आठ वर्ष पहले बिल्डर की ओर से पजेशन देते समय करीब 200 लोगों को रजिस्ट्री दे दी गई थी। वहीं, अन्य लोगों को रजिस्ट्री नहीं दी गई। बिल्डर के दिवालिया घोषित होने के बाद स्टेट बैंक की ओर से यहां प्रॉपर्टी अटैच करने का नोटिस चस्पा किया गया जिसके विरोध में लोगों ने बैंक पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया। कुछ समय बाद यहां प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी प्रॉपर्टी अटैच करने के नोटिस चस्पा किए गए। लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अलावा जिला अदालत, उच्च न्यायालय सहित अन्य फोरम में भी शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को हरेरा में शिकायत करने का सुझाव दिया। जुलाई 2022 में सोसाइटी के लगभग 600 लोगों ने शिकायत दी। 300 लोगों ने अलग-अलग शिकायत दी। सभी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए मात्र तीन माह में हरेरा ने बिल्डर को सभी फ्लैट धारकों को रजिस्ट्री देने के आदेश दिए हैं।
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