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Faridabad News: जेवरात चोरी करने के मामले में आरोपी को नियमित जमानत देने से इन्कार

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अदालत ने माना आदतन अपराधी, दोबारा अपराध की आशंका जताई
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। घर से सोने के जेवरात चोरी करने के मामले में आरोपी मूलचंद उर्फ मलुआ उर्फ रामनाथ को अदालत ने नियमित जमानत देने से इन्कार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी के खिलाफ दर्ज 26 अन्य आपराधिक मामलों को देखते हुए उसे आदतन अपराधी माना।
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अदालत ने कहा कि जमानत मिलने पर उसके दोबारा इसी तरह के अपराध में शामिल होने की आशंका है। आरोपी की दूसरी नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। मामला सेक्टर-31 थाने में 26 अगस्त 2025 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता सेक्टर-13 स्थित इंडियन ऑयल में डीजीएम है। उसके अनुसार 26 अगस्त को परिवार के सदस्य काम और स्कूल के लिए गए थे। दोपहर करीब 2 बजे पत्नी घर लौटी तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अलमारी का लॉक भी टूटा था और सामान बिखरा हुआ था। जांच में सोने व डायमंड पेंडेंट समेत अन्य जेवरात और सीसीटीवी की डीवीआर गायब मिली। पुलिस ने मूलचंद को 7 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। उसके खुलासे पर सीसीटीवी डीवीआर, ताला तोड़ने में इस्तेमाल छेनी और चोरी के जेवरात बरामद किए गए। जांच पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है। संवाद
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