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Faridabad News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल कैद और एक लाख जुर्माना

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- पलवल पुलिस की साक्ष्य व पैरवी ने दिलाई सजा
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फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2021 के अपहरण व पाॅक्सो केस में पुलिस की त्वरित कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट पलवल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने सुनाया। पलवल पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस साक्ष्य और प्रभावी पैरवी ने इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

मामला सात जनवरी 2021 का है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि रात करीब दो बजे उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी लगभग 16 वर्षीय बेटी घर पर नहीं थी। तलाश करने पर लड़की आरोपी के घर से बाहर आती हुई दिखाई दी। लड़की ने अपने पिता को बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ गलत कार्य किया। शिकायत पर होडल थाना पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस की जांच इकाई ने सबूत एकत्रित कर अदालत में पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि जिले की सभी जांच इकाइयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में पुख्ता साक्ष्य जुटाकर अदालत में मजबूत पैरवी की जाए ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।
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