पेंशनर के लिए सरकार ने जारी किया ऑनलाइन लिंक
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने राज्य के पेंशनरों की सुविधा के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब पेंशनर को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। वह घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करा सकेंगे। जिला कोषाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि नवंबर माह में सभी पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 के बाद से रिटायर्ड कर्मचारी और खजाना/उप खजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को अपना बायोमैट्रिक जीवन प्रमाण पत्र खजाना कार्यालय में जमा कराना होगा, जबकि बैंक से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को यह प्रमाण पत्र संबंधित बैंक में देना होगा। स्मार्टफोन रखने वाले पेंशनर घर बैठे ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा जारी लिंक पर जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डिजिटल सेवा का लाभ लिया जा सकता है। इस सेवा के लिए सरकार द्वारा तय शुल्क लागू होगा।
कोषाधिकारी ने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय पेंशनरों को अपना पीपीओ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ लाना होगा। पारिवारिक पेंशनरों को पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र तथा आश्रित बच्चों को आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।