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Faridabad News: फरीदाबाद ब्लॉक समिति के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज

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हाईकोर्ट ने चेयरमैन को किसी भी राहत से फिलहाल किया इन्कार
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बैठक आयोजित करने के लिए हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश



अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद ब्लॉक समिति के चेयरमैन के खिलाफ शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव आयोजित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। खरीद-फरोख्त की आशंका जताते हुए चेयरमैन भागराठी द्वारा दायर याचिका में अविश्वास प्रस्ताव बैठक को 13 जनवरी से 24 जनवरी तक स्थगित करने के नोटिस को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव बुलाने के नोटिस को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता भागराठी द्वारा पहले भी इसी तरह की याचिका दायर की गई थी, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव बैठक बुलाने के लिए पहले के नोटिस को चुनौती देते हुए खरीद-फरोख्त की आशंका जताई गई थी। हालांकि, याचिका वापस ले ली गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता किसी न किसी कारण से अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक से बचना चाहता है। राज्य के जवाब पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी यानी एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक चिकित्सा अवकाश पर थे, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक पहले से निर्धारित समय पर आयोजित नहीं की जा सकी। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें अविश्वास प्रस्ताव के लिए 24 जनवरी 2025 को निर्धारित तिथि को स्थगित करने का कोई कारण नहीं मिला। याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने बेंच सचिव को आदेश की प्रति राज्य के वकील को सौंपने का निर्देश दिया, ताकि संबंधित अधिकारियों द्वारा आगे की बातचीत और आवश्यक अनुपालन किया जा सके।



हाईकोर्ट के निर्देश

24 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक आयोजित होगी।



फरीदाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त सुनिश्चित करेंगे कि बैठक सक्षम प्राधिकारी की देखरेख में होगी।

सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि बैठक में कोई अप्रिय घटना न हो।



फरीदाबाद पुलिस आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि बैठक स्थल अविश्वास प्रस्ताव से पहले, उसके दौरान या उसके बाद कोई हंगामा न हो।

अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी।
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