फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित जिला न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसमें ट्रैफिक चालान, दीवानी, वैवाहिक विवाद, समझौता योग्य आपराधिक मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा, श्रम, भूमि अधिग्रहण और राजस्व विवाद समेत अन्य मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया जाएगा। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को जल्द और सरल तरीके से न्याय दिलाना है। यहां मामला रखने के लिए कोर्ट फीस नहीं देनी होगी। सहमति से हुआ फैसला अंतिम माना जाएगा और सामान्य तौर पर इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। संवाद