संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। महिला से सोने की चेन झपटने वाले युवक को सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
छह अगस्त 2019 को सेक्टर-29 निवासी माधवी गौड़ ने सेक्टर-31 थाने में दी शिकायत में कहा कि वह शाम करीब पौने आठ बजे घर से मदर डेयरी पर दूध लाने के लिए जा रही थी। रास्ते में बाइक सवार युवक ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर इस्माइलपुर निवासी आमिर उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।