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Faridabad News: संपत्ति के साथ नगर निगम वसूल करेगा कूड़ा टैक्स

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-प्राॅपर्टी असेसमेंट में दिया कूड़ा टैक्स का ऑप्शन, निगम क्षेत्र में बनी हैं छह लाख प्रॉपर्टी आईडी
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फोटो-
मनोज धर द्विवेदी
फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के लोग कूड़ा टैक्स देने में आनाकानी नहीं कर सकेंगे। नगर निगम कूड़ा टैक्स को हाउस टैक्स (गृहकर) के साथ जोड़ने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि संपत्ति आईडी को दुरुस्त करने के बाद कूड़े टैक्स को जोड़ दिया जाएगा। निगम क्षेत्र में करीब छह लाख प्रॉपर्टी आईडी हैं।
शहर में एक निजी कंपनी की ओर से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का काम चल रहा है। अभी निजी कंपनी कूड़ा कलेक्शन के साथ घरों से कूड़ा उठाने का पैसा लेती है, लेकिन अधिकांश लोग पैसे देने से बचते हैं। इसे लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। ऐसे में अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग कूड़ा टैक्स का ऑप्शन हाउस टैक्स के बिल में दे दिया गया है। ऐसे में अब निगम, प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट नोटिस के बाद प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के बाद इसमें कूड़ा टैक्स जोड़ सकता है। निगम ने 100 स्क्वायर में बने आवासीय घरों के लिए प्रति माह 20 रुपये कूड़ा टैक्स रखा है। इसे लेकर नगर निगम ने साल 2018 में आदेश जारी कर दिया था लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। सरकार ने मकान के साइज के अनुसार टैक्स तय किया है।
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प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने पर जोर
सरकार ने याशी कंपनी से प्रॉपर्टी आईडी बनवाई है। कंपनी ने पूरे शहर में करीब 6 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई हैं। कंपनी की प्रॉपर्टी आईडी में काफी त्रुटियां हैं। ऐसे में निगम का प्रयास है कि असेसमेंट का नोटिस देने के दौरान ही कर्मी लोगों से दोबारा जानकारी लें। जिससे प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को ठीक कराया जा सके। निगम का प्रयास है कि पहली प्राथमिकता प्रॉपर्टी आईडी ठीक करना है। इसमें लोगों के नाम, मकान के साइज, पता समेत अन्य त्रुटियां हैं। ऐसे में इसे ठीक करने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में कूड़ा टैक्स को जोड़ा जाएगा। निगम अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम में इस दिशा में काम चल रहा है और घरों पर इसे लेकर बार कोड वाले प्लेट तक लगा दिए गए हैं। ऐसे में नगर निगम फरीदाबाद में भी इसे लागू किया जाएगा। इसे लागू होने से निगम को कूड़ा टैक्स वसूलने में सहूलियत मिलेगी।
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प्रॉपर्टी आईडी में अब कूड़ा टैक्स का भी ऑप्शन आ गया है। अभी निगम का प्रयास है कि प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को ठीक किया जाए। इसके बाद इसे लागू किया जा सकता है। अन्य शहरों में भी इसे लेकर काम चल रहा है।
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पदम सिंह ढांडा, जेडटीओ नगर निगम



लोग कूड़ा टैक्स देने में आनाकानी करते हैं। इससे वेंडरों को दिक्कत होती है। हाउस टैक्स के साथ जुड़ने में इसकी वसूली आसान हो जाएगी।
विनोद देव धन, मैनजर इकोग्रीन कंपनी
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नगर निगम पूरे शहर में कूड़ा कलेक्शन का काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। ऐसे में निगम को पहले सेवाएं बेहतर करने की जरूरत है। इसके बाद ही कूड़ा टैक्स को जोड़ा जाए।
-विष्णु गोयल, एनआईटी तीन


कूड़ा टैक्स-आवासीय-


बीपीएल घरों, स्लम व ईडब्लूएस फ्लैट- 05 रुपये प्रतिमाह


आवासीय घरों, होटलों/पीजी 100 स्क्वायर मीटर (प्लॉट)-20 रुपये



आवासीय घरों, होटलों/पीजी 200-400 स्क्वायर मीटर (प्लॉट)-40 रुपये



आवासीय घरों व होटल जो 200 से 400 स्क्वायर मीटर में बने हैं-50 रुपये



आवासीय घरों व होटल,पीजी 400 स्क्वायर मीटर से ऊपर (प्लॉट)-100 रुपये



अपार्टमेंट, फ्लैट जिसका कवर एरिया 2000 स्क्वायर फीट-50 रुपये प्रति फ्लैट



अपार्टमेंट, फ्लैट जिसका कवर एरिया 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर -100 रुपये प्रति फ्लैट



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व्यावसायिक-



दुकान, निजी ऑफिस, रेस्टोरेंट, सब्जी की दुकानें आदि 200 स्क्वायर फीट कवर एरिया-25 रुपये



दुकान, निजी आफिस,रेस्टोरेंट, सब्जी की दुकानें आदि 200 स्क्वायर फीट से ऊपर कवर एरिया-100 रुपये



अस्पताल, क्लीनिक व औषधालय 50 बेड तक-1500 रुपये



फैक्ट्री, मिल्स व अन्य-50 पैसे प्रति स्क्वायर फुट



बैंक,गेस्ट हाउस, होटल (10 रुम)-500 रुपये



क्लब साथ में रेस्टोरेंट 500 मेंबरशिप-500 रुपये



पेट्रोल पंप व गैस स्टेशन-1000 रुपये-
सरकारी कॉलेज,सोसाइटी व अन्य संस्थान-150 रुपये



ऐसे शिक्षण संस्थान जो दो एकड़ में बने हैं-500 रुपये



धर्मशाला, स्पोर्ट्स क्लब व धार्मिक जगह-कोई टैक्स नहीं
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