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Faridabad News: मीट की दुकानों को लेना होगा लाइसेंस, 10 हजार रुपये की फीस तय

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-शहर में चल रही 386 अवैध दुकानें, तय मानक पूरा करने पर मिलेगा लाइसेंस
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अमर उजाला ब्यूरो



फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी में बिना लाइसेंस लिए मीट की दुकानें अब नहीं चल सकेंगी। इसके लिए मीट विक्रेताओं को तय मानक पूरा कर नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। इसे निगम आयुक्त ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 10 हजार रुपये पंजीकरण फीस रखी गई है। शहर में करीब 386 मांस की अवैध दुकानें चल रही हैं।



शहर में धड़ल्ले से मांस (मीट) की दुकानें चल रही हैं। इससे आम लोगों को परेशानी होती है। दूसरी इस प्रकार की दुकानों पर साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है और बाहर भी गंदगी रहती है। नगर निगम को ऐसी दुकानों के बारे में शिकायत मिलती रहती है और कार्रवाई करने की मांग उठती रहती है।
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नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभजोत कौर ने बताया कि शहर में मांस की दुकानों का सर्वे कराया गया है। इसमें करीब 386 दुकानों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि उन्हें नोटिस देकर लाइसेंस लेने को कहा जा रहा है। डॉ. प्रभजोत ने बताया कि दुकानदारों को तय मानक के अनुसार ही मांस बेचना होगा। मीट की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने का प्रावधान है और इसके लिए बॉयलाॅज तैयार कर मंजूरी के लिए आयुक्त के पास भेजा गया था। जिसे निगम आयुक्त जितेंद्र कुमार ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब इसे लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अधिकारी ने बताया कि दो-तीन आवेदन मिले भी हैं। डॉ. प्रभजोत ने बताया कि मीट के दुकानों को साफ-सफाई का ध्यान रखना होगा। इस पर निगम की टीम ध्यान रखेगी।
बता दें कि निगम क्षेत्र में मांस की दुकान खोलने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी होता है, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। शहर में शिव कॉलोनी तिगांव रोड, सेक्टर-55 सोहना रोड, पल्ला बाईपास, रेलवे रोड, एनआईटी व डबुआ काॅलोनी समेत अन्य जगहों पर बिना रोकटोक के मांस बेचा जा रहा है।
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तय मानक होने पर मिलेगा लाइसेंस



नगर निगम के अनुसार मीट की दुकान का लाइसेंस तय मानक मिलने पर ही जारी होगा। इसके लिए दुकान में फ्रीज, गंदे पानी की निकासी का इंतजाम, सफाई और समेत अन्य बातों की जांच की जाएगी। योजना के अनुसार पहली बार लाइसेंस फीस 10 हजार रुपये है। इसके रिन्यु करने पर करीब पांच हजार रुपये देने होंगे। दुकानदार को एक माह पहले आवेदन करना होगा।
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