फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने नाबालिग लड़की से शादी करने के मामले में दोषी को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। कारावास के साथ दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। यह मामला 2023 में थाना आदर्श नगर बल्लभगढ़ में दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
दायर याचिका के मुताबिक एक ऑटो चालक ने शिकायत दी थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 14 जून 2023 को घर से पेन लेने निकली थी और वापस नहीं लौटी। जांच में सामने आया कि वह अपने साथ पढ़ने वाले युवक अमृत, निवासी सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़, के साथ चली गई थी। दोनों ने 14 मई 2023 को आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। बाद में कोर्ट में पुलिस सुरक्षा के लिए आवेदन भी किया गया। जब परिवार को लड़की की उम्र 16 वर्ष होने की जानकारी सामने आई तो एफआईआर दर्ज की गई। सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने आरोपी को डेढ़ साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। संवाद