अदालत ने 1.52 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। थाना धौज क्षेत्र में रहने वाली युवती से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने दोषी मधुसुदन उर्फ बंटी को 10 साल की सजा सुनाई है । दोषी पर 1.52 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला महिला थाने में 26 जुलाई 2022 को दर्ज कराया गया था। युवती ने बताया कि दोषी मार्च 2022 में वह उसे घुमाने के बहाने होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने उसकी अश्लील वीडियो बना ली। उस वीडियो को प्रसारित करने की धमकी के बल पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। युवती की मां ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब अदालत ने फैसला सुनाया है।