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जरूरी न तो घर से बाहर न निकलें बच्चे और बुजुर्ग

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फरीदाबाद। लॉकडाउन 4.0 की शुरूआत सोमवार से हो गई है। सरकार ने देशभर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और सरकार की ओर से भी जरूरी हिदायतें जारी की जा रही हैं।
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जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि बच्चे और बुजुर्ग कोरोना वायरस की चपेट में जल्दी आते हैं। इसके लिए जब तक जरूरत न हो तब तक 10 वर्ष तक के आयु के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और रोगी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत गैर जरूरी गतिविधियों व व्यक्तिगत मूवमेंट पर सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पाबंदी लगाई है। इन आदेशों की अनुपालना कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन करने पर आईपीसी 1860 की धारा-188, 269 और 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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