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Faridabad News: दोस्त की हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद

Wed, 25 Sep 2024 10:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने दोस्त की हथौड़ा और चाकू से वारकर हत्या करने के मामले में चार दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषियों पर कोर्ट ने 77-77 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चारों दोषियों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है। दरअसल, मृतक जितेंद्र के एक दोस्त ने बाइक खरीदी थी। बाइक खरीदने के बाद दी गई पार्टी के दौरान जितेंद्र उसकी बाइक लेकर चला गया था। इससे नाराज होकर इन लोगों ने जितेंद्र की हत्या कर दी।

लीगल सेल के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि नंगला एंक्लेव सारन निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू (25) पांच जुलाई 2019 को घर से चला गया था। उसके भाई देवेंद्र ने सारन थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान पता चला कि जितेंद्र के दोस्त मनोज कुमार, पवन उर्फ कातिया, साेनू निवासी नंगला एंक्सलेव पार्ट दो और दिनेश निवासी उत्तम नगर दिल्ली नशे के आदी थे। चार जुलाई 2019 को पवन नई बाइक खरीदकर लाया था। जितेंद्र ने गली में खड़ी बाइक की चाभी निकालकर कहा कि बाइक लाने की पार्टी करनी होगी। पहले पवन ने पैसा न होने की बात कहकर पार्टी देने से इंकार कर दिया। दोस्तों के ज्यादा कहने पर पवन घर गया और पैसे लाकर चारों दोस्त को पार्टी दी। इस दौरान ही जितेंद्र बाइक लेकर कहीं चला गया।
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जितेंद्र की हरकत से परेशान चारों दोस्तों ने मिलकर जितेंद्र को मारने की योजना बनाई। योजना के तहत पवन, साेनू और मनोज गांजा लेने चले गए। दिनेश सुभाष चौक जाकर एक हथौड़ा और एक चाकू खरीदकर लाया। उसी रात करीब साढ़े 11 बजे चारों ने साथ बैठकर नशा किया। जब जितेंद्र को गांजा पीने से नशा हो गया तो चारों ने हथौड़ा और चाकू से वार कर हत्या कर दी। बाद में बाइक से फरार हो गए। पोस्टमार्टम के दौरान जीतू के शरीर पर चोट के 37 निशान मिले थे। केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को चारों दोस्तों को 18 गवाह और 35 तारीखों के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई। जिसके साथ ही चारों पर 77-77 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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