फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Faridabad News: छीना गया फोन अपने पास रखना पड़ा भारी, छह महीने की जेल

विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत ने माना जानबूझकर रखा था चोरी का सामान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने थाना पल्ला में दर्ज मोबाइल स्नैचिंग मामले में आरोपी नानक को दोषी करार देते हुए छह महीने की कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला आठ मई को सुनाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी ने जानबूझकर और बेईमानी से शिकायतकर्ता का छीना गया मोबाइल अपने पास रखा हुआ था। कोर्ट ने कहा कि मोबाइल दोषी के कब्जे से बरामद हुआ, जिससे यह साबित होता है कि दोषी को मालूम था कि मोबाइल छीना गया सामान है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष ने मामले में कड़ी सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए नरमी की अपील की। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल ऑटो-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता है और उसके बूढ़े माता-पिता बीमार रहते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोषी के खिलाफ कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, लेकिन छीना गया मोबाइल उसके कब्जे से मिलने के कारण उसे परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता। हालांकि दोषी की कम उम्र और परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए अदालत ने नरमी बरतते हुए छह महीने की सजा सुनाई। मामला पांच अक्टूबर 2020 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता से मोबाइल फोन छीना गया था। जांच के दौरान पुलिस ने छीना गया मोबाइल आरोपी नानक के कब्जे से बरामद किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें