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Faridabad News: प्रतिदिन 50 किलो से अधिक कचरा निकालने वाले संस्थानों को करना होगा स्वयं निस्तारण

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मई से लागू हो सकता है नियम, निगम पर कचरे के निस्तारण का बोझ होगा कम
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संदीप वर्मा
फरीदाबाद। शहर भर में 50 किलो से अधिक प्रतिदिन कचरा निकालने वाले संस्थानों को स्वयं इसका निस्तारण कराना पड़ेगा। इसकी जद में सभी निजी सोसाइटी, उद्योग, होटल, बैंक्विट हॉल, रेस्त्रां आदि आएंगे। नगर निगम मई माह में ही यह बिल ला सकता है। ऐसे में निगम पर से कचरे के निस्तारण का बोझ कम होगा।

शहर से प्रतिदिन करीब 1000 टन कचरा निकलता है। इसमें बड़ी मात्रा में उद्योगों, सोसाइटियों, होटलों आदि का कचरा (गीला और ठोस अपशिष्ट पदार्थ) होता है। नियम के अनुसार इन्हीं संस्थानों को इसके निस्तारण की जिम्मेदारी होगी। अभी नगर निगम को ही इस कचरे का निस्तारण करना पड़ता है। इसके लिए नगर निगम को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में निगम कर्मियों को लगना पड़ता है।
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अब नगर निगम इस समस्या के निदान के लिए इन्हीं उद्योगों और संस्थाओं को अपने छोटे प्रसंस्करण केंद्र बनाने और कचरे का निस्तारण करने का आदेश जारी करेगा। इसके लिए मई-2025 में नगर निगम सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद इसे कड़ाई से लागू कराया जाएगा। निगम अधिकारी अभी इसकी योजना बनाने में लगे हैं।
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सभी तरह के संस्थानों पर लागू होगा आदेश
जिले में करीब 28 हजार सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योग हैं। इनमें से बड़े और मध्यम उद्योगों में तो कचरा प्रसंस्करण और निस्तारण के संयंत्र लगे हैं। अधिकतर सूक्ष्म और लघु उद्योगों में कचरे का निस्तारण नहीं किया जाता है। इसके अलावा मॉल, रेस्त्रां, होटल, बैंक्विट हॉल समेत अन्य संस्थानों में कचरे का निस्तारण स्वयं नहीं किया जाता है।
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स्वयं नहीं कर सकते तो बाहर से कराना पड़ेगा कचरे का निस्तारण
निगम कुछ इस तरह की योजना लाने जा रहा है कि यदि होटल, रेस्त्रां या उद्योगों के पास कचरे का निस्तारण करने के लिए स्थान नहीं है। इसके अलावा यदि उनके प्रसंस्करण संयंत्र नहीं हैं तो बाहर किसी कचरा प्रसंस्करित करने वाली कंपनी से कराना पड़ेगा।
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प्रतिदिन 50 किलो से अधिक कचरा उत्पादित करने वाले मॉल, रेस्त्रां, होटल, बैंक्विट हॉल और उद्योगों को स्वयं अपने कचरे काे प्रसंस्करित और निस्तारित करना होगा। नगर निगम मई माह में इसका प्रस्ताव ला सकता है। उच्च अधिकारियों की सहमति के बाद इसे सदन में रखा जा सकता है। - हितेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त नगर निगम एनआईटी क्षेत्र
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