नगर निगम दरों को लागू करने में जुटा
फरीदाबाद। प्रदेश सरकार ने संपत्ति कर के साथ-साथ पानी -सीवर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। बढ़े हुए दाम एक सितंबर से लागू हो जाएंगे। नगर निगम प्रशासन इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। खास बात यह है कि ज्यादा पानी खर्च करने वालों को ज्यादा बिल चुकाना होगा। पानी और सीवर का बिल 200 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।
निगम से मिली जानकारी के अनुसार, नई नीति के अनुसार 500 वर्ग गज तक के मकानों पर 10 किलोलीटर तक कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। उसके बाद 10 किलोलीटर से 20 किलोलीटर तक छह रुपये प्रति लीटर और 20 से 30 किलोलीटर तक साढ़े नौ रुपये प्रति लीटर के हिसाब से चार्ज देना होगा। इसके साथ ही 30 से किलोलीटर से अधिक पर 12 रुपये प्रति लीटर तक बिल चुकाना होगा। दूसरी ओर, औद्योगिक और व्यावसायिक श्रेणी में न्यूनतम 500 और अधिकतम एक हजार रुपये शुल्क तय किया गया है। यह पहले चार रुपये किलोलीटर था। बिना मीटर वाले कनेक्शन पर पहले औसत बिल 48 रुपये प्रति माह था। अब यह 175 से लेकर 870 रुपये प्रतिमाह तक होगा। इसके अलावा घरेलू और व्यावसायिक में सीवर शुल्क पानी के बिल का 25 प्रतिशत तक देना होगा।