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Faridabad News: पत्नी की हत्या के मामले में पति दोषी करार, सजा पर सुनवाई 21 को

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12 अप्रैल 2020 को थाना बीपीटीपी में दर्ज की गई थी प्राथमिकी
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सेक्टर-89 में पत्नी की हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी पति पप्पू कुमार को 17 जुलाई को दोषी करार दिया है। अदालत ने पप्पू कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 323 (मारपीट) के तहत दोषी माना है, जबकि धारा 506 (धमकी देने) के आरोप से उसे बरी कर दिया। अदालत अब 21 जुलाई को दोषी को सुनाई जाने वाली सजा की अवधि पर सुनवाई करेगी।

12 अप्रैल 2020 को थाना बीपीटीपी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह मामला सेक्टर-89 का है। शिकायतकर्ता मां मंजू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पिछले करीब 25 वर्षों से इंद्र लाल कपूर के खेतों में झोपड़ी बनाकर परिवार के साथ रह रही थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी बेटी मनीषा करीब पांच साल पहले पप्पू कुमार के साथ चली गई थी। बाद में दोनों वापस लौट आए थे और उनके दो बच्चे भी थे। पप्पू कुमार बिहार के मधेपुरा जिले का रहने वाला था और सेक्टर-89 में उनके साथ रह रहा था।
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शिकायत के अनुसार, 11 अप्रैल 2020 की रात करीब 11:20 बजे पप्पू कुमार अपनी पत्नी को घर से बाहर ले गया। आरोप था कि उसने जान से मारने की नीयत से पत्नी के साथ गंभीर मारपीट की और घायल हालत में छोड़कर भाग गया। काफी देर तक पत्नी के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश की तो वह गंभीर रूप से घायल मिली। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। परिजन उसे उपचार के लिए बीके अस्पताल लेकर गए, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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इलाज के दौरान 15 अप्रैल 2020 को महिला की मौत हो गई । इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी में हत्या की धारा 302 जोड़ दी थी। पुलिस ने पति पप्पू कुमार को 16 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने 31 अगस्त 2020 को हत्या की धारा में सुनवाई का अधिकार सत्र न्यायालय को होने के कारण मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायालय भेज दिया था।
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