फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Faridabad News: पत्नी की हत्या के मामले में पति दोषी करार

विज्ञापन
विज्ञापन
31 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा
विज्ञापन

फरीदाबाद। तिगांव थाना क्षेत्र में पत्नी रविता भाटी की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने आरोपी पति देवेंद्र नागर को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की है।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार, 30 दिसंबर 2023 को रविता भाटी के पिता किरण पाल ने तिगांव थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी बेटी की उसके पति देवेंद्र नागर ने हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो रविता का शव घर के फर्श पर पड़ा मिला। उसके सिर, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटों के निशान थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि रविता पर कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से हमला किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने 27 जुलाई को आरोपी देवेंद्र नागर को हत्या (धारा 302 आईपीसी) के अपराध में दोषी ठहराया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें