जिले में बुधवार से होटल, रेस्तरां और सैलून खुल जाएंगे। उपायुक्त यशपाल यादव ने मंगलवार देर शाम इस मामले में आदेश जारी कर कहा कि सभी होटल, रेस्तरां और सैलून संचालकों को सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यदि नियमों का उल्लंघन होता मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अनलॉक-एक के दौरान 8 जून से फरीदाबाद और गुरुग्राम को छोड़कर प्रदेश के बाकी जिलों में होटल, रेस्तरां व सैलनू खोलने के आदेश दे दिए गए थे। मंगलवार को पनगर निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला उपायुक्त ने जिले में सभी होटल, रेस्तरां और सैलून खोलने के आदेश दिए।
उन्होंने सभी संचालकों से सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिलाधीश द्वारा गठित की गई कमेटियां स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) की निगरानी करेंगी। उपायुक्त ने बताया कि होटलों में बफे सिस्टम चालू नहीं किया जा सकेगा।
सभी कर्मचारी मास्क लगाएंगे, बार नहीं खोले जा सकेंगे, बच्चों के खेलने का क्षेत्र भी नहीं खुलेगा। रेस्तरां सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक ही आर्डर ले सकेंगे और लोगों के लिए बैठने की क्षमता से आधे लोगों को ही बैठकर खाने की अनुमति होगी। जिलधीश द्वारा गठित कमेटियां नियमित रूप से इन निर्देशों की जांच करती रहेंगी।