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अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास

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अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास
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फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र से 13 जनवरी 2018 को एक युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की कोर्ट ने सभी चार लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व नकद जुर्माने की सजा सुनाई है। लीगल सेल के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि पुन्हाना मेवात के रहने वाले अरशद, संजीव उर्फ संजू, अशोक कुमार, अफजल ने कार में ओल्ड फरीदाबाद से एक युवती का अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसे बल्लभगढ़ के रास्ते पलवल ले गए। इस दौरान रास्ते में उसके साथ संजीव, अफजल व अशोक ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके साथ मारपीट की।पलवल से लौटते समय भी दुष्कर्म किया। देर रात बल्लभगढ़ के पास सुनसान स्थान पर छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान युवती ने कार का नंबर नोट कर लिया था। इसके आधार पर ओल्ड फरीदाबाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। छानबीन के बाद पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की कोर्ट ने संजू, अशोक, अफजल को 35,500 व अरशद को 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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