संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिले में फसल अवशेष पराली जलाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि पराली जलाना कानूनन अपराध है और इससे न केवल वायु गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस रोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।आदेशों में सभी संबंधित विभागों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम-1981 सहित अन्य धाराओं के तहत भारी जुर्माना और कारावास की कार्रवाई की जाएगी।