फरीदाबाद। प्लॉट देने के नाम पर करीब नौ लाख रुपये की धोखाधड़ी करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बड़खल एक्सटेंशन निवासी मोहम्मद आसिफ और सिकंदर की शिकायत पर सेक्टर-8 थाना ने आरटीएस रियल्टर्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश भारद्वाज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के प्राथमिकी दर्ज की गई है।
शिकायतकर्ता मोहम्मद आसिफ ने बताया कि वर्ष 2017 में आरोपी राजेश भारद्वाज ने उन्हें गांव धरौड़ा में जमीन दिखाकर दावा किया था कि उनकी कंपनी वहां प्लॉटिंग कर रही है। आरोपी ने मौके पर 60 वर्गगज और 78 वर्गगज के दो प्लॉट दिखाए थे। इसके बाद मोहम्मद आसिफ ने 13,120 रुपये की 25 किस्तों में कुल 3,63,000 रुपये और सिकंदर ने 16,000 रुपये की किस्तों में कुल चार लाख 59 हजार 800 रुपये का भुगतान कर दिया। पूरा भुगतान प्राप्त करने के बावजूद आरोपी ने न तो पीड़ितों को प्लॉट का कब्जा दिया और न ही रकम लौटाई। बाद में पीड़ितों को जांच करने पर पता चला कि दिखाई गई जमीन किसी अन्य व्यक्ति की है। आरोप है कि जब पीड़ित अपनी रकम मांगने आरोपी के दशमेश प्लाजा स्थित कार्यालय पहुंचे, तो आरोपी ने रुपये देने से साफ इन्कार कर दिया और दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत और दस्तावेजों की जांच के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद