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Faridabad News: बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 10 साल की सजा

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अदालत ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी पिता पत्नी की मौत के बाद करीब चार साल तक बेटी से शारीरिक संबंध बनाता रहा। परेशान होकर एनजीओ के माध्यम से बेटी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी।
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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति बल्लभगढ़ में रहता था। उसकी 14 साल की एक बेटी है। बचपन में ही मां की मौत हो गई थी। बेटी अपने पिता के साथ रहती थी। पत्नी के मरने के बाद बाप बेटी से शारीरिक संबंध बनाने लगा। किसी से चर्चा करने पर जान से मारने की धमकी देता था। बेटी जब बालिग हो हुई तो उसने 21 दिसंबर 2017 को लव मैरिज कर ली। ससुराल जाने के बाद सास से विवाद होने पर लड़की पति को लेकर पिता के पास लौट आयी। यहां पिता के साथ रहने लगी। बेटी का पति जब भी बाहर काम पर जाता तो पिता बेटी से जबरदस्ती दुष्कर्म करता था। बेटी पहले डरी हुई थी। किसी एनजीओ की मदद से बाद में पुलिस के पास मामले की शिकायत दर्ज करवाई। जिसपर 12 जून 2021 को केस दर्ज हुआ। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि बुधवार को केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने पिता को दस साल की सजा सुनाई।
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प्रशांत दीक्षित
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