गुरुग्राम। धोखाधड़ी के मामले में यूनिवर्सल बिल्डवेल कंपनी के निदेशक विक्रम पुरी को जिला अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वर्षा जैन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया है।
धोखाधड़ी के मामले में खेड़कीदौला थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता निशा चौधरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सेक्टर-82 स्थित यूनिवर्सल ऑरा प्रोजेक्ट में फ्लैट देने के नाम पर खरीदारों से रुपये लिए गए थे लेकिन तय समय पर निर्माण पूरा कर कब्जा नहीं दिया गया। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि सह-आरोपी और कंपनी के दूसरे निदेशक वरुण पुरी को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अन्य मामलों में भी आवेदक को राहत मिल चुकी है। विक्रम पुरी 8 मई 2025 से हिरासत में है। इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। संवाद