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दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा

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दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा
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फरीदाबाद। किशोरी से दोस्ती कर दुष्कर्म करने वाले एक मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस घटना में शामिल एक महिला को भी पांच साल की सजा सुनाई है। लीगल सेल के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि मुजेसर थाना क्षेत्र में एक किशोरी परिवार के साथ रहती थी। आजाद नगर झुग्गी सेक्टर-24 निवासी शिवकुमार अपनी एक परिचित महिला के घर आता जाता था। घटना से करीब दो तीन महीने पहले आने जाने के दौरान शिवकुमार की दोस्ती किशोरी से हो गई। दुष्कर्मी की महिला परिचित किशोरी को अक्सर अपने घर बुलाकर दोनों के कमरे में बंद देती थी। शिवकुमार किशोरी से दुष्कर्म करता था।
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16 जनवरी 2018 को शिवकुमार किशोरी से शादी करने का झांसा देकर उसे करीब दस बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। शक होने पर दिल्ली पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और किशोरी के परिजनों को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। 17 जनवरी को शिवकुमार फिर किशोरी के पास पहुंचा और उसे चूहा मारने वाली दवा देकर दोनों आत्महत्या करने की योजना बनाई। किशोरी ने दवा खा भी ली। तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो उसकी जान बच गई। परिजनों ने जब जहर खाने के बारे में पूछताछ की तब घटना का खुलासा हुआ। इस मामले में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी व उसकी सहयोगी महिला को भी सजा सुनाई है।
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