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Faridabad News: वेज की जगह दे दी नॉन-वेज की डिलीवरी

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उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को 5000 रुपये का फ्री कूपन देने के साथ मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए 2200 रुपये देने के निर्देश दिए
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ऑनलाइन खाना मंगाते समय शाकाहारी आइटम का ऑर्डर देने के बावजूद नॉनवेज टैको पहुंचने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डोमिनोज के खिलाफ आदेश जारी किया है। आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता को 5000 रुपये का फ्री कूपन देने के अलावा मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 1100 रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 1100 रुपये देने के निर्देश दिए हैं।
कंपनी को 30 दिन के भीतर आदेश का अनुपालन करना होगा। मामला सेक्टर-84 निवासी नेहा की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, नेहा ने 13 अगस्त 2025 की रात करीब 9:56 बजे ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था। इसमें दो वेज पिज्जा, एक वेज मैक्सिकन टैको और एक वेज लोडेड सासी टैको शामिल था। शिकायतकर्ता का कहना था कि शाकाहारी भोजन का स्पष्ट ऑर्डर देने के बावजूद उसे नॉनवेज टैको डिलीवर कर दिया गया। नेहा ने आयोग को बताया कि नॉनवेज टैको हरे डॉट वाले डिब्बे में पैक किया गया था, जबकि वेज पिज्जा लाल डॉट वाले बॉक्स में पहुंचे थे। शिकायतकर्ता ने इस घटना को अपनी धार्मिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताया। उन्होंने कंपनी से पांच लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने 3 सितंबर 2025 को डोमिनोज को कानूनी नोटिस भी भेजा था। हालांकि, समाधान नहीं होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की। डोमिनोज की ओर से शिकायत का विरोध किया गया। कंपनी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई लेबल या बॉक्स स्लिप पेश नहीं की है, जिससे यह साबित हो सके कि नॉनवेज आइटम उसी ऑर्डर का हिस्सा था। कंपनी ने प्रस्तुत तस्वीरों को भी अस्पष्ट बताते हुए शिकायत खारिज करने की मांग की। मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया। आयोग ने डोमिनोज को अपने उत्पादों के लिए 5000 रुपये का फ्री कूपन देने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 1100 रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 1100 रुपये देने के निर्देश दिए गए। इस तरह कूपन के अतिरिक्त कुल 2200 रुपये का भुगतान किया जाना है। आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना ने आदेश सुनाते हुए कंपनी को 30 दिन के भीतर इसका पालन करने के निर्देश दिए।
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