हथियार चोरी मामला
बल्लभगढ़। सेक्टर-8 थाना के मालखाने से 32 हथियार चोरी होने के मामले में शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पुलिस उपायुक्त (बल्लभगढ़) प्रतीक अग्रवाल और क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 के प्रभारी एवं जांच अधिकारी अनिल कुमार व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। अदालत के निर्देशानुसार दोनों अधिकारियों ने शपथपत्र दाखिल कर पुलिस का पक्ष रखा। हालांकि अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।
अब हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को निर्धारित की है। साथ ही डीसीपी बल्लभगढ़ को उस दिन भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मामला आरोपित अमित कुमार की जमानत याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्य प्रताप सिंह ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा था कि जब थाना के मालखाने से 32 सरकारी हथियार चोरी हुए, तो मालखाना प्रभारी और तत्कालीन थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि जिन निजी व्यक्तियों के कब्जे से चोरी के हथियार बरामद हुए, उन्हें तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन संबंधित सरकारी अधिकारियों को अभियोजन से बाहर रखने का आधार क्या था। हाईकोर्ट ने जांच के तरीके पर प्रथम दृष्टया असंतोष व्यक्त करते हुए जांच अधिकारी को विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे। साथ ही डीसीपी से भी यह स्पष्ट करने को कहा था कि जांच किन तथ्यों और आधारों पर की गई तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। संवाद