स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाने के आरोपी पंकज केडिया को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने सात साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। स्पा सेंटर में अश्लील अवस्था में पाए गए संजय जैन और एक युवती को भी एक माह कैद की सजा सुनाई।
मामले में चार आरोपियों को सबूत नहीं होने की वजह से बरी किया गया। घटना तीन जनवरी 2015 की है। सेंट्रल थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर भारत भूषण को मुखबिर ने सूचना दी थी कि सेक्टर 20ए के एक मॉल स्थित ओरी स्पा नाम की दुकान में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है।
इस पर पुलिस टीम ग्राहक बन कर वहां पहुंची। 4500 रुपये में सौदा तय होने पर रुपये जमा करने के बाद पुलिस कर्मी ने इशारा कर दिया। पुलिस ने छापा मार तो सेक्टर सात डी निवासी संजय जैन सेक्टर 11 डी में रहने वाली युवती के साथ अश्लील अवस्था में पकड़ा गया।
पुलिस ने मौके से इस्तेमाल किए और नए कंडोम भी बरामद किए थे। पुलिस ने स्पा के अन्य कर्मचारियों के साथ संचालक पंकज केडिया को भी गिरफ्तार किया था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था।