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Faridabad News: फसल अवशेष जलाने पर पूरी तरह रोक, धारा-163 के तहत आदेश जारी

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उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले में गेहूं की कटाई शुरू होने के साथ ही फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर जिले में फसल अवशेष जलाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन के अनुसार हर वर्ष कटाई के बाद खेतों में अवशेष जलाने से धुआं और स्मॉग फैलता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा आग फैलने का खतरा भी बना रहता है, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है। अवशेष जलाने से मिट्टी के लाभकारी जीव भी नष्ट हो जाते हैं और जमीन की उर्वरता कम हो जाती है, जिसका असर आने वाली फसलों पर पड़ता है। जिलाधीश ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है।उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अवशेष जलाने के बजाय वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करें। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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