आरटीई के तहत दाखिला नहीं देने पर अभिभावकों ने की शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। शिक्षा का अधिकार के तहत दाखिला नहीं देने पर पांच बच्चों के अभिभावकों ने तीन बड़े निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत की है। लोक अदालत में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई। अधिकारियों ने बच्चों के दस्तावेज जमा कर लिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अभिभावकों ने स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाया है।
बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए निर्धारित होती हैं, जिनका भुगतान प्रशासन द्वारा किया जाता है। लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी के कारण विद्यार्थियों का दाखिला अब तक नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग द्वारा इन स्कूलों को नोटिस भी भेजा गया था। उसके बावजूद भी निजी स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। जिन स्कूलों ने दाखिला देने से मना कर दिया था, उनकी सूची विभाग को भेज दी गई है।
अभिभावकों द्वारा जिन स्कूलों की शिकायत की गई है, उनमें सेक्टर-19, सेक्टर-31 के निजी स्कूल के अलावा एक अन्य स्कूल का भी शामिल है। आरटीई के अधिकारी ने बताया कि अभिभावकों ने कोर्ट में स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामले के दस्तावेज शिक्षा विभाग को भेज दिए गए हैं।