परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 रहेगी लागू
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिला प्रशासन ने वरिष्ठ माध्यमिक एवं माध्यमिक कम्पार्टमेंट और अतिरिक्त विषय की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। यह आदेश 9 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधीश ने बताया कि वरिष्ठ माध्यमिक (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट एवं अतिरिक्त विषय की परीक्षा 9 जुलाई को आयोजित की जाएगी। वहीं, माध्यमिक (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट एवं अतिरिक्त विषय की परीक्षाएं 10 से 18 जुलाई तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की जाएंगी।
आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ जुटाने और आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके साथ ही 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट और फैक्स मशीनों का संचालन भी बंद रहेगा।
हालांकि, यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों से प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।