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Faridabad News: भगवा एकता रैली में हथियार ले जाने पर रहेगी पाबंदी

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रैली को लेकर प्रशासन सख्त, उपायुक्त ने जारी किए निर्देश, सभी रास्तों और सभा स्थलों पर पुलिस की नजर रहेगी
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा ने राम नवमी के उपलक्ष्य में रविवार को निकाली जाने वाली 10वीं भगवा एकता रैली को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिले में शांति, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। गोरक्षा बजरंग फोर्स द्वारा आयोजित इस रैली के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार या हथियारनुमा वस्तु साथ ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

डीसी आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया कि रैली के दौरान लाठी, डंडा, आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, गंडासी और चाकू सहित ऐसी किसी भी वस्तु को साथ लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह आदेश सार्वजनिक शांति और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। हालांकि, यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
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प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश रैली के पूरे मार्ग पर प्रभावी रहेगा। यात्रा एनआईटी फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड से शुरू होकर मेट्रो चौक, 1-2 चौक, हार्डवेयर चौक, प्याली चौक, डबुआ चौक, 60 फीट रोड, चाचा चौक से होते हुए सोहना रोड स्थित पेट्रोल पंप तक जाएगी। इन सभी रास्तों और सभा स्थलों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।
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जिला उपायुक्त ने लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है और यातायात प्रबंधन के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीसी ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा या भड़काऊ गतिविधि में शामिल होगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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