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Faridabad News: समझौते और प्रत्यक्ष भूमिका नहीं मिलने पर निवेश धोखाधड़ी के आरोपी निदेशक को जमानत

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शिकायतकर्ता ने भी अदालत में जमानत पर आपत्ति नहीं जताई
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने 21 लाख रुपये के निवेश धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मोहम्मद सैफ रब्बानी को जमानत दे दी। अदालत ने मंगलवार को दिए फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो चुका है। शिकायतकर्ता ने भी अदालत में उपस्थित होकर जमानत पर कोई आपत्ति नहीं जताई। साथ ही आरोपी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष भूमिका सामने नहीं आई और उसके बैंक खाते में शिकायतकर्ता की रकम आने का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला।

मामला बीपीटीपी थाना में 30 अगस्त 2024 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता युक्ता वर्मा ने आरोप लगाया था कि वेलफ्रा इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अन्य आरोपियों ने अधिक मुनाफे का झांसा देकर उनसे 21 लाख रुपये निवेश कराए। आरोप है कि कंपनी के पास इस प्रकार का निवेश कराने के लिए आवश्यक अनुमति भी नहीं थी।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि मोहम्मद सैफ रब्बानी कंपनी के निदेशक जरूर थे, लेकिन शिकायतकर्ता को निवेश के लिए उन्होंने सीधे प्रेरित नहीं किया। न ही कोई रकम उनके निजी खाते में आई और न ही वे कंपनी के बैंक खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे। अदालत ने भी माना कि शिकायतकर्ता के निवेश के लिए कथित रूप से उसके सहकर्मियों ने प्रेरित किया था और आरोपी के खिलाफ केवल सामान्य आरोप हैं। मामला दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है, सभी दस्तावेज पुलिस के कब्जे में हैं। आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। इन्हीं आधारों पर अदालत ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने के आदेश दिए।
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