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Faridabad News: घर पर पेट्रोल छिड़क आग लगाने के आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं दी, कोर्ट ने दी जमानत

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घर पर पेट्रोल छिड़क आग लगाने के आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं दी, कोर्ट ने दी जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र में घर में आग लगाने, परेशान करने और निजी फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी को नियमित जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और मुख्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह अदालत में अपने बयानों से मुकर गए और अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

मामला पल्ला थाने का है, जहां 26 दिसंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि नई दिल्ली निवासी सुजीत पाल सिंह उन्हें परेशान करता था और निजी फोटो वायरल करने की धमकी देता था। आरोप था कि 26 दिसंबर 2025 को आरोपी ने उनके घर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। पुलिस ने आरोपी को सात जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया था।
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अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी पिछले नौ महीने से हिरासत में है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी महिला ने अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसके बाद उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। वहीं, एक अन्य गवाह रंजन गुप्ता को अभियोजन पक्ष ने छोड़ दिया। अदालत ने आदेश जारी करते हुए आरोपी सुजीत पाल सिंह को पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

सचिन कुमार
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