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ऑटो म्यूटेशन से राजस्व सेवाओं में बढ़ेगी पारदर्शिता : विपुल गोयल

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अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा में लागू की जा रही ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था से राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता बढ़ेगी। तकनीक आधारित इस व्यवस्था से नागरिकों को म्यूटेशन के लिए बार-बार तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन पहले चार दिन पटवारी के लॉगिन में रहेगी। कार्रवाई नहीं होने पर पांचवें दिन यह स्वत: कानूनगो के लॉगिन में चली जाएगी, जिसे दो दिन का समय मिलेगा। सातवें दिन म्यूटेशन सीआरओ के लॉगिन में पहुंचेगी और उन्हें चार दिन में कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद 11वें दिन म्यूटेशन स्वत: जमाबंदी में शामिल हो जाएगी।
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मंत्री ने कहा कि प्रत्येक स्तर पर समय सीमा तय होने से म्यूटेशन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहेगी और संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे और मामले में 10 दिन में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि म्यूटेशन संभव नहीं होगी तो सीआरओ को स्पष्ट कारण बताते हुए स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना होगा। इससे नागरिकों को मौखिक रूप से वापस नहीं लौटाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राजस्व सेवाओं को अधिकतम पारदर्शी और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप वाली व्यवस्था बनाना है।
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