फरीदाबाद। अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न ऋण योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके तहत पात्र आवेदक अधिकतम दो लाख रुपये तक के ऋण के लिए 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच और परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये तक होनी चाहिए। आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था या निगम का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इच्छुक पात्र व्यक्ति निगम की वेबसाइट www.hscfdc.org.in पर आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो