विद्यार्थी 30 नवंबर तक सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। डॉ. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त से शुरू होंगे। विद्यार्थी 30 नवंबर तक सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
योजना का लाभ अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त घुमंतू टपरीवास श्रेणी और अन्य पात्र वर्गों के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। जिला कल्याण अधिकारी ममता शर्मा ने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना में मैट्रिक से स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग आधार परीक्षा और न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 10वीं को आधार परीक्षा मानने पर शहरी क्षेत्र में 70 और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। 12वीं को आधार मानने पर यह सीमा क्रमश: 75 और 70 प्रतिशत है। स्नातक को आधार परीक्षा मानने पर शहरी क्षेत्र में 65 और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।
पिछड़ा वर्ग-ए के विद्यार्थियों के लिए 10वीं में शहरी क्षेत्र में 70 और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक चाहिए। पिछड़ा वर्ग-बी के लिए यह सीमा क्रमश: 80 और 75 प्रतिशत है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी 10वीं में शहरी क्षेत्र में 80 और ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। योजना के लिए विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ जाति प्रमाणपत्र, बैंक खाता, मार्कशीट, अगली कक्षा का आईडी कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र और वित्तीय वर्ष 2026-27 का आय प्रमाणपत्र देना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।