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Faridabad News: बिजली चोरी के मामले में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

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अदालत ने कहा, केवल जुर्माने की राशि की वसूली के लिए किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जा सकता
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केवल जुर्माने की राशि की वसूली के लिए किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जा सकता।अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 जून 2025 को निरीक्षण के दौरान वीरेंद्र सिंह को कथित रूप से बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिससे विभाग को करीब 58 हजार रुपये का नुकसान हुआ। यह कार्रवाई एसडीओ की शिकायत पर बिजली अधिनियम की धारा 135/151 के तहत की गई।
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आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह नियमित रूप से बिजली बिल जमा करता है और उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क रखा कि कथित घटना और एफआईआर दर्ज होने के बीच तीन महीने से अधिक की देरी हुई है। साथ ही, किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है और आरोपी जांच में सहयोग करने को तैयार है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं बनती। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और विभाग को आर्थिक क्षति पहुंची है, इसलिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए पाया कि मामले में तत्काल हिरासत की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को पचास हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर अग्रिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने और धारा 482 बीएनएसएस की शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए।
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