फरीदाबाद। जिले में सार्वजनिक भूमि, विशेष रूप से पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स पर किसी भी प्रकार के अवैध धार्मिक निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप अब ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि एक मामले की सुनवाई में मामले में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि फरीदाबाद नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पार्कों, खुली जगहों और हरित पट्टियों पर यदि कोई भी धार्मिक ढांचा 29 सितंबर 2009 के बाद बिना अनुमति के बनाया गया है, तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। संवाद