जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने की सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बार-बार खराब हो रहे एसी की समस्या दूर नहीं होने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वोल्टास लिमिटेड को उपभोक्ता को आठ हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भादाना की पीठ ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।
अशोका एंक्लेव, सेक्टर-37 निवासी मोहम्मद रफात खान ने आयोग में वोल्टास लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने मई 2020 में 1.5 टन का विंडो एसी खरीदा था। करीब चार साल बाद मई 2024 में एसी के कंप्रेसर, गैस लीकेज और कॉपर कॉयल में खराबी आने लगी। कंपनी के तकनीशियनों ने कई बार मरम्मत की और पीसीबी भी बदली, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। अप्रैल 2025 में एसी ने फिर कूलिंग करना बंद कर दिया। वोल्टास ने आयोग में कहा कि एसी करीब 5 साल पुराना है और उसकी 1 साल की मानक वारंटी समाप्त हो चुकी थी। कंपनी के अनुसार इसके बावजूद सद्भावना के तहत कई बार निशुल्क सर्विस दी गई। आयोग ने एसी की उम्र और वारंटी समाप्त होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार की और कंपनी को आठ रुपये लौटाने के आदेश दिए।